चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ में 11 की मौत, 50 घायल; मजिस्ट्रेट जांच शुरू, डीसी ने भेजा नोटिस
बंगलूरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ की घटना को लेकर आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), डीएनए इवेंट कंपनी, और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) की प्रशासनिक समिति के खिलाफ कब्बन पार्क थाना में एफआईआर दर्ज की गई है।
एफआईआर में आपराधिक लापरवाही का उल्लेख है और धारा 105, 125(1)(2), 132, 121/1, 190 R/W 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
जांच के दायरे में RCB, KSCA और पुलिस अधिकारी
बंगलूरू शहरी उपायुक्त जी. जगदीश के नेतृत्व में इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है। उपायुक्त ने चिन्नास्वामी स्टेडियम का निरीक्षण कर RCB प्रबंधन, KSCA, इवेंट मैनेजर और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किए हैं।
उपायुक्त ने कहा, “मैं 15 दिनों में जांच पूरी करूंगा और संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी। आम नागरिकों से भी साक्ष्य देने का अनुरोध किया जाएगा।”
कोर्ट में भी मामला दर्ज, हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया
इस घटना की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में भी हुई है। कोर्ट ने इसे स्वत: संज्ञान याचिका के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की है।
सरकार की स्थिति रिपोर्ट: 2.5 लाख लोग मुफ्त प्रवेश की उम्मीद में पहुंचे
सरकारी वकील शशि किरण शेट्टी ने अदालत को बताया कि फ्री एंट्री की सूचना फैलने से भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जबकि स्टेडियम की अधिकतम क्षमता 35,000 थी, करीब 2.5 लाख लोग मैदान में प्रवेश की कोशिश कर रहे थे, जिससे भगदड़ की स्थिति बनी। सरकार ने कहा कि उनका उद्देश्य दोष मढ़ना नहीं, बल्कि यह समझना है कि चूक कहां हुई ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
निष्कर्ष:
यह घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है बल्कि यह भी दिखाती है कि भीड़ प्रबंधन और स्पष्ट संचार की कमी से कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती है। अब सबकी निगाहें मजिस्ट्रेट जांच और न्यायिक कार्यवाही पर टिकी हैं।