28 दिन के रिचार्ज से आगे बढ़ा नियम, कॉल-एसएमएस इस्तेमाल करने वालों के लिए अलग विकल्प
मोबाइल यूजर्स के लिए नई सुविधा, जरूरत के हिसाब से चुन सकेंगे रिचार्ज प्लान
तेजाराम साहू भोपाल | प्रीपेड मोबाइल इस्तेमाल करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए रिचार्ज को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण के नियमों में संशोधन करते हुए मोबाइल ग्राहकों के लिए रिचार्ज के विकल्पों को अधिक सुविधाजनक बनाने का प्रावधान किया है। नए नियमों के तहत मोबाइल सेवा कंपनियों को 30 दिन की वैधता वाला रिचार्ज विकल्प उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही ऐसे ग्राहकों के लिए सिर्फ कॉल और एसएमएस वाले रिचार्ज का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिन्हें मोबाइल इंटरनेट की जरूरत नहीं होती।
दरअसल, प्रीपेड ग्राहकों के बीच लंबे समय से 28 दिन की वैधता वाले रिचार्ज को लेकर सवाल उठते रहे हैं। एक कैलेंडर महीने की तुलना में 28 दिन की वैधता होने के कारण कई ग्राहकों को साल में अतिरिक्त बार रिचार्ज कराना पड़ता है। अब नए प्रावधानों के तहत ग्राहकों को 30 दिन की अवधि वाला विकल्प उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ऐसा रिचार्ज विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका नवीनीकरण हर महीने एक ही तारीख को किया जा सके। यदि किसी महीने में वह तारीख उपलब्ध नहीं होती है, तो उस महीने की अंतिम तारीख को नवीनीकरण किया जाएगा।
नए नियमों का एक अहम हिस्सा उन मोबाइल ग्राहकों से जुड़ा है, जो इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल नहीं करते या बहुत कम करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए अब सिर्फ कॉल और एसएमएस वाले रिचार्ज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यानी जिन लोगों को मोबाइल पर मुख्य रूप से बातचीत और संदेश की सुविधा चाहिए, उन्हें अनावश्यक डेटा वाली सुविधा के लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। ट्राई के प्रावधानों के अनुसार ऐसे रिचार्ज की कीमत तय करते समय उसमें शामिल नहीं किए जा रहे डेटा के हिस्से को भी ध्यान में रखा जाना है।
नियमों के मुताबिक यदि किसी दूरसंचार कंपनी के पास अलग-अलग अवधि वाले कॉल, एसएमएस और डेटा से जुड़े रिचार्ज उपलब्ध हैं, तो संबंधित अवधि के लिए केवल कॉल और एसएमएस वाला विकल्प भी उपलब्ध कराना होगा। इससे ग्राहकों को अपनी वास्तविक जरूरत के अनुसार रिचार्ज चुनने का अवसर मिलेगा।
इस पूरे मामले में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की ओर से भी संसद में 30 दिन की वैधता वाले मोबाइल रिचार्ज और बिना डेटा वाले ग्राहकों के लिए अलग विकल्प का मुद्दा उठाया गया था। इसके बाद ट्राई की ओर से उपभोक्ता संरक्षण नियमों में संशोधन किया गया है।
हालांकि, ग्राहकों के लिए यह समझना जरूरी है कि नए नियम का मतलब यह नहीं है कि बाजार में मौजूद हर 28 दिन वाला रिचार्ज अपने आप 30 दिन का हो जाएगा। कंपनियों को निर्धारित नियमों के अनुसार 30 दिन की वैधता वाला विकल्प उपलब्ध कराना होगा। रिचार्ज की कीमत, मिलने वाली सुविधाएं और अन्य शर्तें संबंधित मोबाइल कंपनी के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।
कुल मिलाकर नए प्रावधानों के बाद मोबाइल उपभोक्ताओं के पास अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज चुनने के ज्यादा विकल्प होंगे। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक डेटा वाले रिचार्ज ले सकेंगे, जबकि सिर्फ बातचीत और एसएमएस की जरूरत रखने वाले ग्राहक बिना डेटा वाला विकल्प चुन सकेंगे। वहीं 30 दिन की वैधता वाला विकल्प उन उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी होगा, जो रिचार्ज को कैलेंडर महीने के हिसाब से रखना चाहते हैं।

