राजगढ़। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मां और सौतेले पिता ने 12 साल की बेटी को 12 लाख रुपए में बेच दिया। बच्ची की शादी भी करा दी गई थी। 3 आरोपियों ने कई बार किया रेप । पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मास्टरमाइंड फरार है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के पिता की जनवरी 2025 में अत्यधिक शराब सेवन से मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद परिवार टूट गया। इसी दौरान युवती की मां ने गुना जिले के पवन उर्फ परमाल गुर्जर से दूसरी शादी कर ली।
12 साल की बच्ची की 26 वर्षीय युवक से शादी
शादी के बाद पवन बच्ची और उसकी मां को राजगढ़ लेकर आया। जांच में सामने आया कि लड़की की शादी 26 वर्षीय भोलाराम गुर्जर से कराई गई थी। पुलिस के अनुसार यह खरीद-फरोख्त का मामला था।
पुलिस के मुताबिक, बच्ची की शादी के बदले आरोपियों ने करीब 8 लाख रुपए नकद और 4 लाख रुपए के जेवर लिए थे। पति भोलाराम ने शादी की पहली रात दुष्कर्म किया। इसके बाद सौतेले पिता परमल गुर्जर ने भी कई बार नाबालिग से रेप किया।
छोड़कर भागा सौतेला पिता, मां ने की तीसरी शादी
नाबालिग के मुताबिक, वह लंबे समय तक डर में सब कुछ सहती रही। उसे धमकाया जाता था, इसलिए वह किसी को कुछ नहीं बता पाई। कुछ समय बाद आरोपी पवन गुर्जर उसकी मां को छोड़कर फरार हो गया।
इसके बाद पीड़िता की मां ने राजस्थान में तीसरी शादी कर ली। इस दौरान बच्ची की मां ने नाबालिग को राजगढ़ में शैतानबाई के घर छोड़ दिया। वहां उससे घर का सारा काम कराया जाता था। इसी दौरान आरोपी देवराज गुर्जर ने मौका पाकर बच्ची से दुष्कर्म किया।
काउंसलिंग में सामने आई पूरी कहानी
मामले का खुलासा तब हुआ, जब जानकारी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मंजू मखेनिया तक पहुंची। पुलिस ने युवती को सुरक्षित संरक्षण में लेकर काउंसलिंग कराई। भरोसा मिलने पर पीड़िता ने पूरी आपबीती पुलिस को बताई। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
राजगढ़ कोतवाली थाना प्रभारी मंजू मखेनिया ने बताया- 6 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पांच आरोपियों को पकड़ लिया गया है। इनमें भोलाराम, देवराज गुर्जर, सागर गुर्जर, शैतानबाई और पीड़िता की मां शामिल हैं।
पुलिस ने बताया- गुना के लहरचा चक निवासी मुख्य आरोपी परमाल गुर्जर अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है राजगढ़ कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 350/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
